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मेटा बनाम सीसीपीए: फेसबुक मार्केटप्लेस की कानूनी स्थिति पर दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई

तारीख: 18 मार्च 2026 | स्थान: दिल्ली हाई कोर्ट

भारत में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के नियमन को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी विवाद सामने आया है, जहां ने (CCPA) के आदेश को में चुनौती दी है। कंपनी का कहना है कि को ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के रूप में देखना गलत है, क्योंकि यह केवल उपयोगकर्ताओं के बीच जानकारी साझा करने का माध्यम है, न कि लेन-देन को संचालित करने वाला सिस्टम।


क्या है पूरा मामला?

विवाद की जड़ में वॉकी-टॉकी जैसे उपकरणों की बिक्री है, जिसे सीसीपीए ने नियमों का उल्लंघन मानते हुए मेटा पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया। प्राधिकरण का आरोप है कि प्लेटफ़ॉर्म पर ऐसे उत्पाद बेचे जा रहे थे जिनके लिए वैधानिक अनुमति और सुरक्षा मानकों का पालन आवश्यक है।


मेटा की दलीलें

मेटा ने अदालत में अपने पक्ष को स्पष्ट करते हुए कहा कि:


सीसीपीए का पक्ष

सीसीपीए का रुख इससे अलग है। उसके अनुसार:


अदालत की प्रारंभिक टिप्पणी

सुनवाई के दौरान जस्टिस पुरुशिंद्र कुमार कौरव ने यह सवाल उठाया कि मेटा ने पहले इस मामले को (NCDRC) में क्यों नहीं उठाया।
अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 25 मार्च 2026 तय की है।


क्या हो सकते हैं व्यापक प्रभाव?

यह मामला केवल एक कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकता है:


निष्कर्ष

मेटा और सीसीपीए के बीच यह कानूनी टकराव भारत में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की भूमिका और उनकी जवाबदेही को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आने वाला फैसला यह तय कर सकता है कि सोशल मीडिया आधारित मार्केटप्लेस को किस सीमा तक नियामक दायरे में लाया जाए और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए।


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