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पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया और पूर्व एमएलसी सूरजभान को तेरहवीं में शामिल होने के लिए मिली पेरोल

अभय सिंह

प्रयागराज, 4 अक्टूबर – इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया और पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया को 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह पेरोल उन्हें हाल ही में दिवंगत पूर्व भाजपा विधायक नीलम उदयभान करवरिया के तेरहवीं संस्कार में शामिल होने के लिए दी गई है।

यह फैसला न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान और न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीशी की खंडपीठ ने उनके अधिवक्ता सुरेश चंद्र द्विवेदी की दलीलों को सुनने के बाद पारित किया। अधिवक्ता ने कोर्ट से निवेदन किया कि दोनों भाइयों को दिवंगत विधायक के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहले भी 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक अल्पकालिक जमानत दी गई थी। उसी प्रकार, क्रिया कर्म और तेरहवीं संस्कार में शामिल होने के लिए भी उन्हें पेरोल दी जानी चाहिए।

कोर्ट ने सुनवाई के बाद 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक पेरोल स्वीकृत कर दी, जिसके तहत दोनों भाई पुलिस सुरक्षा में रहेंगे। दोनों को 10 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक सेंट्रल जेल नैनी के वरिष्ठ अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।

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