Site icon HIT AND HOT NEWS

पटना उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला: जाति प्रमाण पत्र विवाद में अपील खारिज


पटना, 22 अप्रैल 2026: ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में पंचायत चुनाव से जुड़े जाति विवाद मामले में अपील को खारिज कर दिया। यह मामला मनोज प्रसाद बनाम राज्य चुनाव आयोग से संबंधित था, जिसमें याचिकाकर्ता की जाति स्थिति को लेकर गंभीर प्रश्न उठाए गए थे।

📌 मामला क्या था?

याचिकाकर्ता मनोज प्रसाद वर्ष 2021 में एक ग्राम पंचायत के मुखिया पद पर निर्वाचित हुए थे। यह सीट अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के लिए आरक्षित थी। चुनाव के बाद एक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा।

इस शिकायत के आधार पर मामला के पास पहुंचा, जिसने जांच के लिए इसे जाति जांच समिति को भेज दिया।

🔍 जांच में क्या सामने आया?

जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए:

इन सब साक्ष्यों के आधार पर जाति जांच समिति ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता डांगी (EBC) नहीं बल्कि कोइरी (OBC) जाति से संबंधित हैं।

⚖️ न्यायालय का फैसला

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पाया कि:

न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि कोई भी व्यक्ति “गिरगिट की तरह रंग नहीं बदल सकता” — यानी लाभ के अनुसार अपनी पहचान नहीं बदल सकता।

📚 महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत

इस फैसले में न्यायालय ने कई अहम सिद्धांतों को दोहराया:

1. दोहरा रवैया (Approbate & Reprobate) स्वीकार नहीं

किसी भी व्यक्ति को एक ही समय में दो विरोधी दावे करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

2. गलत जाति प्रमाण पत्र पर लाभ अवैध

यदि कोई व्यक्ति गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर लाभ लेता है, तो वह लाभ स्वतः निरस्त हो सकता है।

3. राजस्व रिकॉर्ड का महत्व

जाति निर्धारण में भूमि अभिलेख (खतियान) को प्राथमिक साक्ष्य माना जाता है।

📢 अंतिम निष्कर्ष

सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद ने यह निष्कर्ष निकाला कि:

👉 इसलिए, अदालत ने अपील को खारिज कर दिया।


📝 निष्कर्ष (Summary)

यह निर्णय यह स्पष्ट करता है कि:


Exit mobile version