Site icon HIT AND HOT NEWS

प्रतापगढ़: राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार वाहन को जनपद न्यायाधीश ने दिखाई हरी झंडी, 9 मई को होगा आयोजन

प्रतापगढ़, 06 मई 2026। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए बुधवार को एक महत्वपूर्ण पहल की गई। जनपद न्यायाधीश राजीव कमल पाण्डेय ने जनपद न्यायालय परिसर से राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

9 मई को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

जनपद न्यायाधीश ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार, 09 मई 2026 को जनपद न्यायालय के साथ-साथ बाह्य न्यायालय कुंडा, लालगंज तथा सभी राजस्व एवं अन्य न्यायालयों में किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न प्रकार के लंबित वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।

आमजन को मिलेगा लाभ

राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आम जनता को अपने मामलों का त्वरित और सुलभ समाधान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसमें सिविल, पारिवारिक, बैंक, विद्युत, मोटर दुर्घटना, राजस्व सहित विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाएगा, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी।

प्रचार वाहन करेगा जागरूक

हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया प्रचार वाहन जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व और लाभ के बारे में जागरूक करेगा। इसके माध्यम से लोगों को अपने मामलों को लोक अदालत में लाकर सुलह-समझौते से निस्तारित कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

न्यायिक अधिकारियों की उपस्थिति

इस अवसर पर अपर जिला जज राजीव रंजन, अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी हेमंत कुमार, अपर जिला जज एवं नोडल अधिकारी लोक अदालत अंकिता दुबे, अपर जिला जज रामलाल द्वितीय, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आतिफ समीम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुमुद उपाध्याय तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शांभवी द्वितीय सहित अन्य न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।

सुलभ न्याय की दिशा में पहल

राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जहां विवादों का निस्तारण बिना किसी जटिल प्रक्रिया के आपसी सहमति से किया जाता है। इससे न केवल न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम होता है, बल्कि पक्षकारों को भी शीघ्र न्याय प्राप्त होता है।

जनपद न्यायाधीश ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कराएं।

Exit mobile version