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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई पर अंतरिम आदेश जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले की कार्यवाही पर अंतरिम आदेश बढ़ा दिया है। यह मामला 2018 में दिल्ली में मतदाता सूची से नामों को हटाने के आरोपों पर उनके द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर दायर किया गया था।

भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) के नेता राजीव बाबर, जिन्होंने शिकायत दायर की थी, ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। इस पर न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टि की पीठ ने उन्हें चार सप्ताह का समय दिया है।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर उनसे इस मामले में जवाब तलब किया था। अदालत ने कहा कि इस बीच, निचली अदालत में मामले की सुनवाई पर रोक जारी रहेगी।

अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें भाजपा नेता राजीव बाबर द्वारा दायर किए गए आपराधिक मानहानि मामले को खारिज करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। दोनों नेताओं ने 2018 में दिल्ली में कुछ समुदायों के 30 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के आरोपों पर टिप्पणी की थी ।
अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

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