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धूपगुड़ी नाबालिग दुष्कर्म-हत्या मामला: दरिंदगी की हदें पार, दोषी को सुनाई गई मौत की सजा

Anoop singh

धूपगुड़ी, पश्चिम बंगाल – 14 जून 2025:
पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी इलाके से आई एक हृदयविदारक घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। एक नाबालिग लड़की के साथ पहले बलात्कार और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी, जो पीड़िता का परिचित और पड़ोसी था, ने विश्वासघात करते हुए इस अमानवीय अपराध को अंजाम दिया।

क्या है मामला?

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पीड़िता के साथ उसके परिचय का लाभ उठाकर पहले उसके साथ यौन शोषण किया और फिर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद वह शव को छिपाकर सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जलपाईगुड़ी पुलिस की सक्रियता से वह ज्यादा देर तक अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सका।

पुलिस की तेज कार्रवाई

पश्चिम बंगाल पुलिस ने घटना की जानकारी साझा करते हुए बताया कि मामला दर्ज होते ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक उमेश सिंघ ने मीडिया को बताया कि आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर पुलिस ने एक ठोस चार्जशीट तैयार की और अदालत में पेश की।

अदालत का सख्त रुख

जलपाईगुड़ी कोर्ट ने इस मामले को ‘रेयर ऑफ द रेयरेस्ट’ की श्रेणी में रखते हुए आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। अदालत का मानना था कि ऐसे घिनौने अपराधों पर सख्त सजा ही समाज में उदाहरण बन सकती है और इस तरह के अपराधों को हतोत्साहित किया जा सकता है।

जनता और समाज की प्रतिक्रिया

इस घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हैं और उन्होंने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। पुलिस की तत्परता और अदालत की त्वरित सजा से जनता ने राहत की सांस ली है। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने पुलिस और न्यायपालिका की सराहना की है।

पुलिस का अपील

धूपगुड़ी पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो साझा किया है, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक उमेश सिंघ ने घटना की विस्तृत जानकारी दी है और जनता से आग्रह किया है कि अगर वे अपने आसपास किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि देखें, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।


निष्कर्ष:

धूपगुड़ी की यह घटना समाज के लिए एक चेतावनी है कि बच्चों की सुरक्षा केवल परिवार या सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की है। जलपाईगुड़ी पुलिस की तत्परता और अदालत के कठोर फैसले से एक मजबूत संदेश गया है कि ऐसे जघन्य अपराध अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

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