
पंजाब पुलिस ने ट्रैफिक अनुशासन और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को महत्वपूर्ण चेतावनी दी है। पुलिस के अनुसार, यदि किसी वाहन चालक को ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ई-चालान जारी किया गया है, तो उसे जारी होने की तारीख से अधिकतम 90 दिनों के भीतर भुगतान करना आवश्यक है। तय समय सीमा के बाद वाहन ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है और मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
⚖️ ई-चालान की मूल जानकारी
ई-चालान यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक चालान — एक डिजिटल नोटिस है, जिसे नियम उल्लंघन पर तुरंत दर्ज कर ऑनलाइन भेजा जाता है।
इसका मकसद है:
- प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना
- नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई करना
- भुगतान को सरल और समयबद्ध बनाना
🚗 90 दिन की समयसीमा क्यों?
यह अवधि वाहन स्वामी को पर्याप्त समय देती है ताकि वह चालान चुकता कर सके।
यदि भुगतान समय पर नहीं किया गया, तो पुलिस को:
- वाहन ब्लैकलिस्ट करने
- पंजीकरण रोकने
- और कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार मिल जाता है।
❗ भुगतान न करने के नतीजे
- ब्लैकलिस्टिंग: वाहन का पंजीकरण अस्थायी या स्थायी रूप से रोक दिया जाएगा।
- जब्ती: वाहन को पुलिस द्वारा सीज़ किया जा सकता है।
- अतिरिक्त जुर्माना व कानूनी प्रक्रिया: कोर्ट में पेशी और आर्थिक दंड लग सकता है।
📢 पुलिस का नागरिकों के लिए संदेश
पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट कहा —
“अनावश्यक झंझट से बचें, चालान समय पर चुकाएं और सड़क पर सुरक्षित एवं जिम्मेदार चालक बनें।”
🛣️ जिम्मेदारी हमारी, सुरक्षा सबकी
- यातायात नियमों का पालन करें।
- चालान समय पर भरें।
- सड़क पर अपनी और दूसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें।