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🚨 90 दिनों में ई-चालान न भरने पर होगी सख्त कार्रवाई: पंजाब पुलिस


पंजाब पुलिस ने ट्रैफिक अनुशासन और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को महत्वपूर्ण चेतावनी दी है। पुलिस के अनुसार, यदि किसी वाहन चालक को ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ई-चालान जारी किया गया है, तो उसे जारी होने की तारीख से अधिकतम 90 दिनों के भीतर भुगतान करना आवश्यक है। तय समय सीमा के बाद वाहन ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है और मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।


⚖️ ई-चालान की मूल जानकारी

ई-चालान यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक चालान — एक डिजिटल नोटिस है, जिसे नियम उल्लंघन पर तुरंत दर्ज कर ऑनलाइन भेजा जाता है।
इसका मकसद है:


🚗 90 दिन की समयसीमा क्यों?

यह अवधि वाहन स्वामी को पर्याप्त समय देती है ताकि वह चालान चुकता कर सके।
यदि भुगतान समय पर नहीं किया गया, तो पुलिस को:


❗ भुगतान न करने के नतीजे


📢 पुलिस का नागरिकों के लिए संदेश

पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट कहा —
“अनावश्यक झंझट से बचें, चालान समय पर चुकाएं और सड़क पर सुरक्षित एवं जिम्मेदार चालक बनें।”


🛣️ जिम्मेदारी हमारी, सुरक्षा सबकी


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