नई दिल्ली, 11 अगस्त (एएनआई): दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) ने एक सीडी से जुड़ी रिपोर्ट पेश की, जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान (डिफेसमेंट) के मामले से संबंधित है। यह रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत में सौंपी गई, जिसे अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (ACJM) ने रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया।
अदालत ने एफएसएल को निर्देश दिया है कि रिपोर्ट की एक अतिरिक्त प्रति जांच अधिकारी (IO) को उपलब्ध कराई जाए और साथ ही जांच अधिकारी को कहा है कि वह मामले की जांच जल्द से जल्द पूरी करें। इस प्रकरण की अगली सुनवाई 27 अगस्त को तय की गई है।
एफएसएल के एक अधिकारी सोमवार को अदालत में पेश हुए। इससे पहले, 10 जून को अदालत ने एफएसएल निदेशक को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था, क्योंकि सीडी से संबंधित रिपोर्ट समय पर दाखिल नहीं की गई थी।
मामले की पृष्ठभूमि में, 23 मई को अदालत ने एफएसएल को आदेश दिया था कि वह सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के मामले में सीडी की जांच करे और रिपोर्ट दाखिल करे। इससे पहले पुलिस ने अदालत को बताया था कि सीडी जांच के लिए एफएसएल भेजी जा चुकी है और परिणाम की प्रतीक्षा है।
8 मई को, अदालत ने जांच अधिकारी के अनुरोध पर वह सीडी जारी कर दी थी जिसमें संबंधित तस्वीरें थीं, साथ ही धारा 65B के तहत प्रमाणपत्र भी दिया गया था। जांच अधिकारी ने बताया था कि सीडी को एफएसएल भेजना आवश्यक है ताकि मामले की गहन जांच की जा सके।
अब, एफएसएल रिपोर्ट के दाखिल होने के बाद अदालत ने साफ कर दिया है कि जांच में देरी न की जाए और जल्द निष्कर्ष तक पहुँचा जाए, ताकि मामले की अगली कार्यवाही समय पर हो सके।
