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मुख्यमंत्री पर कथित हमले का मामला: आरोपी की न्यायिक हिरासत 22 सितंबर तक बढ़ी


नई दिल्ली:
दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हुए कथित हमले से जुड़े मामले में तीस हजारी अदालत ने आरोपी राजेश खिमजी और उनके सहयोगी तहसीन सैयद की न्यायिक हिरासत को बढ़ाने का आदेश दिया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों की हिरासत की अवधि 14 दिन और बढ़ाते हुए 22 सितंबर तक कर दी।

दोनों आरोपियों को सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के सामने पेश किया गया। वहीं, इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता प्रदीप राणा को विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नियुक्त किया गया है।

गौरतलब है कि राजेश खिमजी को दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री पर जनसुनवाई के दौरान हमला करने के आरोप में उनके सिविल लाइंस स्थित घर से गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान उनका मित्र तहसीन सैयद भी संदेह के घेरे में आया और पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया। इसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

इससे पहले 21 अगस्त को अदालत ने पुलिस की मांग पर राजेश खिमजी को पाँच दिन की रिमांड पर भेजा था। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने से पहले उनकी चिकित्सीय जाँच अरुणा आसिफ अली अस्पताल में हुई थी, जिसके बाद उन्हें एलएनजेपी अस्पताल रेफर किया गया। तत्पश्चात ड्यूटी मजिस्ट्रेट अरविंद तोमर ने पुलिस की दलीलें सुनकर 5 दिन की पुलिस हिरासत मंजूर की थी।


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