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दिल्ली में एसएचओ पर रिश्वतखोरी के आरोप: सीबीआई से मांगी गई स्टेटस रिपोर्ट


नई दिल्ली: राजधानी की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक विशेष सीबीआई अदालत ने दिल्ली पुलिस के एक थाना प्रभारी (एसएचओ) के खिलाफ गंभीर आरोपों को लेकर सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश उस समय आया जब एक वकील ने अदालत में याचिका दायर करते हुए संबंधित एसएचओ पर भ्रष्टाचार और अनुचित आचरण के आरोप लगाए।

याचिकाकर्ता वकील सेंसार पाल सिंह ने अदालत को बताया कि एसएचओ ने एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्रिकेट किट, जिम से जुड़े खर्च और फूलों जैसे उपहार दिए थे। इस प्रकरण के सामने आने के बाद उच्च न्यायालय ने उक्त मजिस्ट्रेट को मामले की सुनवाई से अलग कर दिया था।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि एसएचओ ने मजिस्ट्रेट पर दबाव डालकर उनकी रोजनामचा (दैनिक ड्यूटी रजिस्टर) में गलत प्रविष्टियां दर्ज करवाईं। साथ ही, उन्हें लगातार उपहार और रिश्वत के जरिए प्रभावित करने की कोशिश की गई।

मामले की सुनवाई कर रहे विशेष सीबीआई जज अतुल कृष्णा अग्रवाल ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि शिकायत की स्वीकार्यता (Maintainability) पर अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है। बावजूद इसके, अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले इस शिकायत पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे।

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में लोक अभियोजक ने तर्क दिया था कि अदालत के पास सीधे सीबीआई से एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इस संबंध में उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायिक आदेशों में सीमाएं तय की गई हैं। इसके बावजूद, अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दी गई लिखित दलीलों को देखते हुए स्टेटस रिपोर्ट मंगवाने का फैसला किया।

इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस और न्यायिक प्रणाली के बीच पारदर्शिता तथा आपसी विश्वास पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।


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