नवम्बर 22, 2024

एचपीटीडीसी ने बकाया वसूली के आदेश दिए, भविष्य में एडवांस पेमेंट पर ही मिलेगी होटल बुकिंग

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हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) ने अपने होटल और अन्य सेवाओं से जुड़ी प्राइवेट पार्टियों से 48 घंटों के भीतर बकाया वसूली करने के आदेश जारी किए हैं। एचपीटीडीसी के प्रबंध निदेशक राजीव कुमार ने यह आदेश सभी होटल यूनिट प्रमुखों को जारी करते हुए सख्ती से अनुपालन का निर्देश दिया है।

प्रबंध निदेशक ने अपने आदेशों में साफ कहा है कि सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों से भी बकाया राशि की वसूली 30 नवंबर तक पूरी करनी होगी। अगर सरकारी विभाग एचपीटीडीसी की बकाया राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो यह अदालत की अवमानना के दायरे में आएगा, और संबंधित विभागों को ‘कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट’ का सामना करना पड़ सकता है।

इसके अलावा, भविष्य में होटल में शादी समारोह और अन्य आयोजनों के लिए बुकिंग तभी स्वीकार की जाएगी, जब संबंधित पार्टी उस आयोजन की कुल राशि का 80 प्रतिशत एडवांस में भुगतान करेगी। यदि संबंधित अधिकारी इस आदेश का पालन नहीं करते हैं और बिना एडवांस भुगतान के बुकिंग करते हैं, तो उनसे ही वसूली की जाएगी।

एचपीटीडीसी के इस सख्त फैसले का उद्देश्य निगम के बकाए की समय पर वसूली सुनिश्चित करना और भविष्य में किसी भी वित्तीय हानि से बचाव करना है।

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