मई 15, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक

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सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा द्वारा दायर मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया था।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता नवीन झा को नोटिस जारी कर चार हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है।

पीठ ने इस मामले को छह हफ्ते बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनकी मानहानि मामले को खारिज करने की याचिका को खारिज कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया जाए। अगले आदेश तक ट्रायल कोर्ट में सभी कार्यवाही स्थगित रहेंगी।”

मामला:

यह मामला 18 मार्च 2018 को राहुल गांधी के एक सार्वजनिक भाषण से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने भाजपा की आलोचना करते हुए अमित शाह को “हत्यारा” कहा था। भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने इसे लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने इस मामले को रद्द कराने के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश:

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता नवीन झा से चार हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही ट्रायल कोर्ट में सभी कार्यवाही पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद निर्धारित की है।

यह मामला अब राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का सभी पक्षों को इंतजार है।

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