फ़रवरी 13, 2026

मद्रास हाईकोर्ट का आदेश: टीवीके नेता आधारव अर्जुना के खिलाफ एफआईआर पर रोक की अवधि बढ़ी

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तमिलनाडु की राजनीति में बुधवार को एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम सामने आया। मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस को निर्देश दिया है कि वे टीवीके (तमिऴा வெற்றி கழகம்) के महासचिव आधारव अर्जुना के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर शुक्रवार तक अंतिम रिपोर्ट दाखिल न करें। यह मामला एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जिस पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए के तहत कार्रवाई की थी।


मामले की पृष्ठभूमि

  • 29 अक्टूबर को अर्जुना द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर की गई एक पोस्ट को लेकर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।
  • पुलिस का कहना है कि उक्त पोस्ट समाज में समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने की क्षमता रखता है और इससे सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है।
  • एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए के अंतर्गत दर्ज की गई, जो धार्मिक या सामाजिक समूहों के बीच शत्रुता फैलाने वाले कृत्यों पर लागू होती है।

अदालत में क्या हुआ

  • इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए आधारव अर्जुना ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
  • वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में दलील दी कि यह मामला पूरी तरह राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और पोस्ट की गलत व्याख्या की गई है।
  • उन्होंने कहा कि वह पोस्ट एक सामान्य सामाजिक टिप्पणी थी, जिसमें किसी समुदाय या व्यक्ति के प्रति दुर्भावना नहीं झलकती।
  • याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से अनुरोध किया गया कि राज्य सरकार का पक्ष सुने जाने तक पुलिस को अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने से रोका जाए।

हाईकोर्ट का निर्णय

  • दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पुलिस को शुक्रवार तक अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने से रोक दिया।
  • साथ ही अदालत ने मामले की अगली सुनवाई भी शुक्रवार के लिए निर्धारित कर दी है।

राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव

  • यह विवाद केवल एक नेता या दल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम कानून व्यवस्था की बड़ी बहस को भी सामने लाता है।
  • डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर नेताओं की टिप्पणियाँ अक्सर विवादों का कारण बनती हैं, और यह मामला इस बात का उदाहरण है कि ऑनलाइन वक्तव्य किस प्रकार कानूनी और राजनीतिक चुनौती का रूप ले सकते हैं।
  • विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटनाक्रम से तमिलनाडु की आगामी राजनीतिक समीकरणों और दलों की रणनीतियों पर असर पड़ सकता है।

निष्कर्ष

मद्रास हाईकोर्ट का यह अंतरिम आदेश न केवल आधारव अर्जुना के लिए तात्कालिक राहत है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि न्यायपालिका संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक शांति के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रही है।
अब सबकी निगाहें शुक्रवार की सुनवाई पर टिकी हैं, जो यह तय करेगी कि इस विवाद का कानूनी और राजनीतिक भविष्य किस दिशा में जाएगा।


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