फ़रवरी 12, 2026

अपील कोर्ट ने ट्रंप को दी बड़ी राहत: लॉस एंजेलिस में नेशनल गार्ड की तैनाती पर मिली अस्थायी मंजूरी

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Anoop singh

वॉशिंगटन डी.सी., 20 जून 2025 – अमेरिका की 9वीं अपीलीय अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नेशनल गार्ड की लॉस एंजेलिस में तैनाती को लेकर बड़ी कानूनी राहत दी है। अदालत के इस फैसले से कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम को झटका लगा है, जो चाहते थे कि नेशनल गार्ड की कमान राज्य सरकार को वापस दी जाए।

तीन जजों की इस बेंच में एरिक मिलर और मार्क बेनेट (दोनों ट्रंप द्वारा नामित) तथा जेनिफर सुंग (बाइडेन द्वारा नामित) शामिल थे। तीनों ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा कि यह निर्णय केवल इस विशेष मामले तक सीमित है और राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों की व्यापक समीक्षा इसमें शामिल नहीं है।

अदालत ने 38 पन्नों के फैसले में कहा कि राष्ट्रपति को संवैधानिक रूप से नेशनल गार्ड को संघीय नियंत्रण में लेने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ऐसे सैनिकों को किस प्रकार की गतिविधियों में लगाया जा सकता है।

ट्रंप की कानूनी टीम ने दलील दी थी कि राष्ट्रपति के निर्णय न्यायिक समीक्षा से परे हैं। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि ऐसे निर्णयों की समीक्षा की जा सकती है, लेकिन इसे “अत्यधिक सावधानी” और “कार्यपालिका की भूमिका को देखते हुए” करना चाहिए।

यह फैसला उस समय आया है जब अमेरिका में संघीय बनाम राज्य शक्तियों को लेकर बहस लगातार तेज हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर एक नई बहस शुरू होगी, खासकर तब जब आंतरिक संकट की स्थिति में संघीय हस्तक्षेप होता है।

राजनीतिक और संवैधानिक प्रभाव

यह फैसला अमेरिकी राजनीति और संविधान की व्याख्या में एक नया अध्याय जोड़ता है। यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति को आपातकालीन परिस्थितियों में सेना और सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर व्यापक छूट प्राप्त है, लेकिन उन शक्तियों की सीमाएं भी तय की जा सकती हैं। यह फैसला राज्य और केंद्र के अधिकारों की जटिलताओं को सामने लाता है।

निष्कर्ष

ट्रंप को भले ही फिलहाल राहत मिल गई हो, लेकिन इस मुद्दे पर अंतिम फैसला अभी बाकी है। भविष्य में सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जा सकता है, जहां राष्ट्रपति की शक्तियों और राज्य सरकारों के अधिकारों की अंतिम व्याख्या होगी।


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