गोरखपुर में अकासा एयरलाइंस की फ्लाइट में बम की धमकी, सुरक्षा एजेंसियों का सतर्कता भरा एक्शन
अनूप सिंह
बेंगलुरु से दिल्ली होते हुए गोरखपुर पहुंचने वाली अकासा एयरलाइंस की फ्लाइट QP1881 में बम की धमकी से हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर आए धमकी भरे संदेश के बाद गोरखपुर एयरपोर्ट पर तुरंत इमरजेंसी लागू की गई। फ्लाइट के लैंडिंग से पहले बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी ने वर्चुअल बैठक कर कार्रवाई का निर्णय लिया।
फ्लाइट के उतरते ही पुलिस, भारतीय वायुसेना, बम निरोधक दस्ते, फायर ब्रिगेड, और मेडिकल टीम ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। पूरी फ्लाइट की गहन जांच के बावजूद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद फ्लाइट ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी।
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इस तरह की फर्जी सूचनाओं से देश की सुरक्षा और शांति पर असर पड़ सकता है। जानें, इस एडवाइजरी की 6 बड़ी बातें:
1. झूठी बम धमकी और गलत सूचना रोकने की जिम्मेदारी
सरकार ने साफ किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी होगी कि वे झूठी बम धमकियों जैसी गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकें। ऐसी अफवाहें न केवल सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि जनता में भय भी पैदा करती हैं।
2. बम की धमकी पर त्वरित कार्रवाई अनिवार्य
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) और IT नियम, 2021 के तहत निर्धारित डेडलाइन में देश की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को खतरा पहुंचाने वाली सामग्री को हटाना होगा।
3. जांच में सहयोग के लिए 72 घंटे की समय-सीमा
सरकार ने निर्देश दिया है कि अधिकृत सरकारी जांच और साइबर सुरक्षा एजेंसियों को 72 घंटे के भीतर पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी और हरसंभव सहयोग करना होगा। इसका उद्देश्य ऐसी घटनाओं में त्वरित और सटीक जांच सुनिश्चित करना है।
4. यूजर्स को ऐसी गलत सूचनाओं के प्रसार से रोकने का प्रावधान
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने यूजर्स को जागरूक करना होगा और किसी भी झूठी या खतरनाक जानकारी को साझा करने से रोकने के प्रयास करने होंगे।
5. इम्युनिटी खत्म करने की चेतावनी
अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस प्रकार की झूठी सूचनाओं के प्रसार को रोकने में असफल रहते हैं, तो उन्हें IT Act की धारा 79 के तहत मिलने वाली इम्युनिटी से वंचित कर दिया जाएगा।
6. गैर-पालन पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान
यदि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता है, तो उस पर IT Act और BNSS (भारतीय न्याय संहिता, 2023) के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
केंद्र सरकार का यह कदम यह सुनिश्चित करने की दिशा में है कि ऐसी अफवाहें फैलाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सख्त कार्रवाई हो और देश की सुरक्षा को कोई खतरा न पहुंचे।