नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, 5 हजार रुपये जुर्माना

अनूप सिंह [ रिपोर्टर चित्रकूट]
चित्रकूट
न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सुशील उर्फ सुल्ला को दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कैद और 5 हजार रुपये के जुर्माना लगाया गया है।
विशेष लोक अभियोजक तेजप्रताप सिंह ने बताया कि घटना 20 मार्च 2022 की है, जब मऊ क्षेत्र की एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए थाना मऊ में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर आरोपी सुशील के खिलाफ धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
जांच की जिम्मेदारी तत्कालीन उपनिरीक्षक कमलेश कुमार को सौंपी गई, जिन्होंने सभी साक्ष्य इकट्ठे कर 23 मार्च 2022 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की। शनिवार को अदालत ने सभी पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और उसे 10 साल की सजा सुनाई, साथ ही 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।