मार्च 30, 2026

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ मानहानि का मामला किया खारिज

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नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ दायर एक मानहानि शिकायत को खारिज कर दिया। यह फैसला शिकायतकर्ता एस. पी. गुप्ता की मृत्यु के बाद लिया गया। इसके साथ ही, अदालत ने कांग्रेस नेता राशिद अल्वी और अन्य आरोपियों को भी मामले से बरी कर दिया।

अदालत का फैसला और कारण

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) परास दलाल ने भगत सिंह कोश्यारी और तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला खारिज कर दिया। इस मामले में एक आरोपी प्रभात सिंह चौहान पहले ही निधन हो चुका है। वहीं, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता एस. पी. गुप्ता, जो कि एम/एस सनएयर होटल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे, की मृत्यु के कारण यह मामला अब जारी नहीं रह सकता।

उत्तराधिकारियों की याचिका खारिज

कोर्ट ने मामले से जुड़े तीन कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दायर याचिका को भी खारिज कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा, “यह याचिका कानूनी रूप से तो स्वीकार्य हो सकती है, लेकिन इसमें कोई ठोस आधार नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।”

कोश्यारी और अल्वी को मिली राहत

वहीं, अदालत ने भगत सिंह कोश्यारी और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी द्वारा दायर की गई बरी करने की याचिका को मंजूर कर लिया। इसके साथ ही, इस मामले में सभी आरोपियों को पूरी तरह से बरी कर दिया गया।

न्यायिक प्रक्रिया का निष्कर्ष

इस फैसले के बाद भगत सिंह कोश्यारी और अन्य आरोपियों को मानहानि के आरोपों से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। शिकायतकर्ता के निधन के चलते कानूनी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकी, जिसके कारण अदालत ने यह निर्णय लिया। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि न्यायिक प्रक्रिया में शिकायतकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और उनकी अनुपस्थिति में कई मामलों का प्रभाव समाप्त हो सकता है।

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