फ़रवरी 12, 2026

₹48,000 करोड़ के कथित घोटाले में फंसे कारोबारी की जमानत पर हाईकोर्ट ने ED से मांगा जवाब

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नई दिल्ली, 12 अगस्त — दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को निर्देश दिया है कि वह कारोबारी हरसतिंदर पाल सिंह हैयर की जमानत याचिका पर अपना पक्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे। हैयर पर आरोप है कि वह पर्ल्स एग्रो टेक कॉरपोरेशन लिमिटेड (PACL) से जुड़े एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्त रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, PACL घोटाला देश के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक माना जाता है, जिसकी कथित रकम लगभग ₹48,000 करोड़ है। जांच एजेंसियों का कहना है कि कंपनी ने निवेशकों से कृषि भूमि दिलाने के नाम पर भारी-भरकम रकम जुटाई, लेकिन बाद में इस धन का दुरुपयोग किया गया।

प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में पहले ही कई संपत्तियां जब्त कर ली हैं और कई व्यक्तियों से पूछताछ की जा चुकी है। वहीं, हैयर ने अदालत में दलील दी है कि उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और अब वह जमानत पर रिहाई चाहते हैं।

हाईकोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई से पहले विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।


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