मार्च 30, 2026

रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तार दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर को कोर्ट से जमानत

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दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने रिश्वत के मामले में गिरफ्तार दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर भूपेश कुमार को जमानत दे दी है। यह मामला 10 लाख रुपये की रिश्वत लेने से संबंधित है, जिसमें आरोप है कि यह रकम एक इंस्पेक्टर की ओर से ली गई थी।

15 अक्टूबर से थे हिरासत में
सब इंस्पेक्टर भूपेश कुमार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस मामले में गिरफ्तार किया था और वह 15 अक्टूबर 2024 से न्यायिक हिरासत में थे। इस मामले में एक अन्य आरोपी इंस्पेक्टर संदीप कुमार अहलावत को पहले ही 5 नवंबर 2024 को जमानत मिल चुकी है।

कोर्ट का आदेश
विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए भूपेश कुमार को जमानत प्रदान की। उन्होंने यह फैसला मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और समानता के आधार पर दिया। जमानत शर्तों के तहत आरोपी को 50,000 रुपये का व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि का एक जमानतदार प्रस्तुत करना होगा।

जमानत की शर्तें:

आरोपी किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेगा और न ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा।

आरोपी अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकेगा।

कोर्ट की टिप्पणियां
विशेष न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, “चूंकि सह-आरोपी संदीप कुमार अहलावत को पहले ही जमानत मिल चुकी है, रिश्वत के रूप में कथित 10 लाख रुपये की राशि भी बरामद हो चुकी है और भूपेश कुमार से संबंधित जांच के प्रमुख बिंदु लगभग पूरे हो चुके हैं, इसलिए अब आरोपी की हिरासत की आवश्यकता नहीं है।”

मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से जुड़ा है, जिसमें सब इंस्पेक्टर पर आरोप है कि उन्होंने एक इंस्पेक्टर की ओर से रिश्वत ली थी। इस मामले में सीबीआई ने जांच की थी और आरोपी को गिरफ्तार किया था।

निष्कर्ष
इस फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में है। कोर्ट के आदेश से साफ है कि आरोपी को जमानत तो दी गई है, लेकिन उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

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