सीलमपुर हत्या मामला: दिल्ली की अदालत ने 6 आरोपियों को दी जमानत, दो आरोपी अब भी न्यायिक हिरासत में

नई दिल्ली, 9 अगस्त (एएनआई): कड़कड़डूमा अदालत ने शुक्रवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में कुशल हत्या मामले के छह आरोपियों को जमानत दे दी। ये सभी आरोपी दिल्ली पुलिस द्वारा बिना गिरफ्तारी के चार्जशीट में नामित किए गए थे। मामले के दो अन्य आरोपी – ज़िक्ऱा और साहिल मलिक – फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
मामला अप्रैल 2025 का है, जब आरोपियों पर कुशल की हत्या करने का आरोप लगा था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) अनमोल नोहरिया ने ज़ाहिदा, नफीस, विकास, शाहिद उर्फ़ शुऐब, अनस और अनीश को ₹25,000 के निजी मुचलके और समान राशि के एक ज़मानती की शर्त पर जमानत प्रदान की।
अदालत ने आरोपियों को चार्जशीट की प्रति भी मुहैया कराई। साहिल अंसारी की ओर से अधिवक्ता वारिस अली ने पैरवी की, जबकि आरोपी विकास का पक्ष अधिवक्ताओं हितेश पांडे और विवेक सिंह ने रखा।
दिल्ली पुलिस ने 26 जुलाई को ज़िक्ऱा सहित आठ आरोपियों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। यह चार्जशीट बीएनएस की धारा 103(1), 61(2), 351(3), 3(5), 249(क), और 238(क) के तहत दायर की गई है।
गौरतलब है कि 21 अप्रैल को कड़कड़डूमा अदालत ने पुलिस पूछताछ के बाद ज़िक्ऱा को न्यायिक हिरासत में भेजा था। वहीं साहिल को पहले दो दिन की पुलिस रिमांड पर रखा गया और बाद में उसे भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
यह मामला अभी अदालत में लंबित है और आने वाली सुनवाई में आरोप तय करने व आगे की कार्यवाही पर फैसला होगा।
