बाबा सिद्दीकी हत्या मामला: विशेष MCOCA अदालत ने 27 आरोपियों पर लगाई कार्यवाही

महाराष्ट्र की विशेष MCOCA अदालत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या से जुड़े हाई-प्रोफाइल मामले में 27 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक आरोप तय कर दिए हैं। यह फैसला मामले को न्यायिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण मोड़ पर ले आया है।
मुख्य बातें:
- आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता, आर्म्स एक्ट और MCOCA के तहत आरोप तय किए गए हैं।
- बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि सभी आरोपी खुद को निर्दोष मानते हैं।
- पुलिस ने मामले को संगठित अपराध से जोड़ते हुए बताया कि हत्या की जिम्मेदारी कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी।
- विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण आर. ने चार्ज फ्रेमिंग का आदेश दिया है। अब ट्रायल में गवाहों के बयान और सबूतों की कसौटी पर आरोपियों की भूमिका तय होगी।
सामाजिक और राजनीतिक महत्व:
बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र की राजनीति में प्रभावशाली नेता थे। उनकी हत्या ने न केवल राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, बल्कि संगठित अपराध के खिलाफ कानून की सख्ती भी दिखलाई।
⚖️ यह मुकदमा अब न्यायालय में सबूतों और गवाहों की कसौटी पर आरोपियों की वास्तविक भूमिका तय करने के चरण में प्रवेश कर चुका है। आने वाले महीनों में यह केस महाराष्ट्र की राजनीति और न्याय व्यवस्था दोनों के लिए अहम लिटमस टेस्ट साबित होगा।
