मार्च 29, 2026

कुलतली में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद: न्यायपालिका का सख्त संदेश

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Anoop singh

कुलतली, पश्चिम बंगाल | जून 2025:
बरुईपुर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 14 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला समाज में बाल यौन शोषण के खिलाफ एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है। आरोपी की पहचान अमर दास के रूप में हुई है, जो बरुईपुर पुलिस जिला के अंतर्गत शंके जहान, कुलतली का निवासी है।

घटना का पूरा विवरण:

यह मामला वर्ष 2022 का है, जब घरेलू विवाद के चलते नाबालिग लड़की घर छोड़कर चली गई थी और एक रेलवे स्टेशन पर अकेली बैठी मिली थी। वहीं आरोपी अमर दास ने उसे झूठे प्रेम और विवाह के वादे में फंसाया। जबकि वह पहले से ही शादीशुदा था, उसने लड़की को अपने घर और फिर अन्य स्थानों पर ले जाकर कई बार शारीरिक शोषण किया।

मानव तस्करी की भी कोशिश:

पुलिस सूत्रों के अनुसार, अमर दास ने लड़की को कोलकाता के एक अवैध संस्थान में बेचने की भी कोशिश की थी। लेकिन लड़की की नाबालिग होने की जानकारी मिलते ही यह प्रयास विफल हो गया।

मामला कैसे आया सामने:

स्थानीय एक सामाजिक कार्यकर्ता ने लड़की की हालत पर संदेह जताते हुए पुलिस को सूचना दी। 1 मई 2022 को कुलतली थाने में मामला दर्ज हुआ और तत्काल प्रभाव से जांच शुरू की गई। सब-इंस्पेक्टर शुभमय दास के नेतृत्व में जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई।

न्यायालय का निर्णय:

लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने अमर दास को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के इस फैसले का स्वागत बाल अधिकार कार्यकर्ताओं और महिला संगठनों ने किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की त्वरित न्यायिक प्रक्रिया समाज में अपराधियों को चेतावनी देती है।

संदेश और सुझाव:

प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं ने लोगों से अपील की है कि वे बच्चों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। साथ ही, बाल संरक्षण के लिए समुदाय आधारित निगरानी को और मजबूत करने की आवश्यकता भी जताई गई है।


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