फ़रवरी 12, 2026

पश्चिम बंगाल: 2015 चितपुर दोहरे हत्याकांड में दोषी को फांसी की सज़ा

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Anoop singh

कोलकाता की एक स्थानीय अदालत ने वर्ष 2015 के बहुचर्चित चितपुर दोहरे हत्याकांड में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए दोषी संजय सेन उर्फ बप्पा को फांसी की सज़ा सुनाई है। यह फैसला 2 जुलाई 2025 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ADJ), प्रथम न्यायालय, सियालदह के न्यायाधीश अनिर्बन दास द्वारा सुनाया गया।

घटना का विवरण:
यह हृदयविदारक घटना 16 जुलाई 2015 को घटित हुई थी, जब कोलकाता के चितपुर थाना अंतर्गत इंद्रलोक हाउसिंग एस्टेट के एक फ्लैट से दुर्गंध आने की शिकायत पर पुलिस पहुंची। लगभग 1:50 बजे पुलिस ने जब फ्लैट का दरवाजा तोड़ा तो अंदर का दृश्य अत्यंत भयावह था। 77 वर्षीय प्रण गोबिंद दास और उनकी पत्नी रेनुका दास के खून से लथपथ शव अलग-अलग कमरों में पड़े हुए थे। दोनों के शरीर पर गहरे चोटों के निशान थे। पुलिस को आशंका हुई कि हत्या लूट के इरादे से की गई है क्योंकि घर से भारी मात्रा में सोने के आभूषण और नकदी गायब थे।

जांच और सबूत:
हत्या की जांच होमिसाइड स्क्वॉड, डिटेक्टिव विभाग के एसआई जगबन्धु गराई द्वारा की गई। डॉक्टर पार्थ सेन, जो मृतकों के भतीजे हैं, की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि दोनों की मौतें “एंटी-मॉर्टम” यानी हत्या से पहले हुई हिंसक हमले के कारण हुई थीं।

दोषी की गिरफ्तारी और सज़ा:
जांच के दौरान, संजय सेन उर्फ बप्पा को इस दोहरे हत्याकांड में मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में संजय ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसके बयान के अनुसार पुलिस ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत एक छिपे स्थान — नंदीग्राम से चोरी गए सोने के आभूषण और ₹1,87,000 नकद बरामद किए।

न्यायालय का फैसला:
संजय सेन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 394 (डकैती के दौरान चोट पहुंचाना) के तहत दोषी ठहराया गया। अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई।

निष्कर्ष:
इस मामले का फैसला एक सशक्त संदेश देता है कि न्याय व्यवस्था देर से सही, लेकिन दोषियों को उनके कर्मों की सजा अवश्य देती है। चितपुर की इस लोमहर्षक घटना ने न केवल समाज को झकझोरा, बल्कि पुलिस और न्यायालय की समर्पित कार्यशैली का भी उदाहरण प्रस्तुत किया।


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