मार्च 9, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले में याचिका खारिज की

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नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ को लेकर दायर एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट ने अदालत से आरोप लगाया कि रेलवे प्रशासन मृतकों की वास्तविक संख्या छुपा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस घटना में 18 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन याचिकाकर्ता ने दावा किया कि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यह संख्या करीब 200 थी।

CBI जांच और मुआवजे की मांग

याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की कि इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराई जाए और रेलवे अधिकारियों की भूमिका की जांच हो। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि कई पीड़ित परिवारों को अब तक अनुग्रह राशि (मुआवजा) नहीं मिला है।

अदालत की सख्त टिप्पणी

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या वे यह दावा कर रहे हैं कि राज्य सरकार पूरी तरह इस मामले की अनदेखी कर रही है। अदालत ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि उनके पास 200 मौतों के दावे को साबित करने के लिए क्या ठोस प्रमाण हैं।

इसके अलावा, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि क्या याचिकाकर्ता को किसी पीड़ित परिवार से ऐसी कोई शिकायत मिली है कि उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया।

याचिका खारिज, पीड़ितों को अदालत आने की सलाह

याचिकाकर्ताओं की दलीलों को संक्षेप में सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा, “जो लोग प्रभावित हैं, वे स्वयं अदालत का दरवाजा खटखटाएं।”

इस फैसले से स्पष्ट है कि न्यायालय केवल प्रमाणिक और प्रभावित पक्षों की याचिका पर विचार करेगा और बिना ठोस सबूत के इस प्रकार की याचिकाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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