⛪ मंदिर विवाद में सुपारी हत्या मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने दो आरोपियों को दी जमानत

नई दिल्ली, 12 अगस्त 2025 — दिल्ली हाईकोर्ट ने मंदिर विवाद से जुड़े कथित सुपारी हत्या मामले में दो आरोपियों को जमानत दे दी है। इन दोनों में एक महिला भी शामिल है, जो पिछले दो साल से न्यायिक हिरासत में थी। मामला दिल्ली के नरैना इलाके का है, जहां 2023 में एक हत्या के संबंध में एफआईआर दर्ज हुई थी।
पुलिस के अनुसार, मृतक कमल ठाकुर ने मंदिर तोड़फोड़ के मामले में पुलिस, नगर निगम (एमसीडी) और हाईकोर्ट में कई शिकायतें दर्ज कराई थीं। आरोप है कि इन शिकायतों से नाराज होकर अभियुक्त रेनू देवी ने सह-आरोपी सचिन, रोहित और सुमित कुमार को भारत उर्फ मिथु के जरिए ₹50,000 देकर कमल ठाकुर की हत्या करवाई।
हाईकोर्ट के आदेश में बताया गया कि न्यायमूर्ति रविंदर दूडेजा ने 5 अगस्त को रेनू देवी और सुमित को जमानत दी। अदालत ने कहा कि सह-आरोपी सौरभ त्यागी को पहले ही 22 जनवरी 2025 को जमानत मिल चुकी है और बाकी दोनों अभियुक्त भी दो साल से ज्यादा समय से जेल में हैं।
अभियोजन पक्ष का विरोध
अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) युधवीर सिंह चौहान ने अदालत में कहा कि रेनू देवी इस हत्या की मुख्य साज़िशकर्ता हैं। आरोप है कि हत्या के समय रेनू मौके पर मौजूद थीं और कमल ठाकुर की हत्या सह-आरोपी ने उनकी मौजूदगी में की। कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) में भी रेनू और सह-आरोपी भारत के बीच संपर्क की पुष्टि हुई है।
अभियोजन पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि हत्या के बाद रेनू दिल्ली से फरार हो गईं, जिससे यह आशंका है कि वे मुकदमे से बचने, गवाहों को डराने और सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर सकती हैं। मृतक के बेटे ने भी अपनी जान को खतरे की आशंका जताई है।
फिर भी, अदालत ने सभी परिस्थितियों और सबूतों का आकलन करते हुए यह राय दी कि इस स्तर पर रेनू देवी और सुमित को जमानत दी जा सकती है।
