अलीगढ़: 11 वर्षीय बच्ची से बलात्कार के दोषी को 20 साल की सजा
अलीगढ़ में एक विशेष अदालत ने 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में दोषी को 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। यह निर्णय भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दर्ज FIR के मामलों में उत्तर प्रदेश का पहला महत्वपूर्ण फैसला है, जो महज 29 दिनों की सुनवाई के बाद आया है।
विशेष जज पॉस्को, एडीजे सुरेंद्र मोहन राय की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि यह निर्णय समाज में एक सख्त संदेश भेजेगा। कोर्ट में पीड़ित बच्ची के पड़ोसियों की गवाही और डिजिटल साक्ष्य को प्रस्तुत किया गया, जिसने मामले को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
सजा के साथ-साथ कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। इस राशि में से 40 हजार रुपए पीड़ित के परिवार को दिए जाएंगे ।
इस फैसले ने साबित किया है कि अदालतें बच्चों के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों के प्रति गंभीर हैं और ऐसे मामलों में त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह फैसला न केवल पीड़ित के परिवार के लिए न्याय है, बल्कि यह समाज में अन्य अपराधियों के लिए एक चेतावनी भी है।
विशेष जज ने अपने बयान में कहा कि समाज में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। इस मामले में न्यायालय ने दिखाया है कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सर्वोपरि है।
अलीगढ़ की इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि न्याय प्रणाली अब बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के प्रति और अधिक संवेदनशील हो रही है। यह कदम सभी के लिए प्रेरणा है कि हम बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एकजुट होकर खड़े हों।