फ़रवरी 12, 2026

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शालीमार बाग के बीएच ब्लॉक में हर सोमवार लगने वाले साप्ताहिक बाज़ार को जारी रखने की इजाज़त दे दी

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नई दिल्ली, 11 अगस्त (एएनआई): दिल्ली उच्च न्यायालय ने शालीमार बाग के बीएच ब्लॉक में हर सोमवार लगने वाले साप्ताहिक बाज़ार को जारी रखने की इजाज़त दे दी है, लेकिन साथ ही विक्रेताओं की संख्या और संचालन से जुड़े कई सख़्त नियम लागू किए हैं।

यह आदेश सुरेंद्र कुमार शर्मा व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आया। इस मामले में अधिवक्ता रजत वाधवा, गुरप्रीत सिंह, मनीष कुमार, हनी जैन और साही कक्कड़ ने पैरवी की थी। याचिका में दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली सरकार को बाज़ार बंद करने से रोकने की अपील की गई थी।

2020 में टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) ने इस साप्ताहिक बाज़ार को अधिकतम 300 वेंडरों की अनुमति देते हुए मंज़ूरी दी थी। हालांकि, स्थानीय आरडब्ल्यूए की शिकायतों और निरीक्षण के दौरान गंभीर गड़बड़ियां सामने आईं—जैसे लगभग 600 वेंडरों की मौजूदगी, सड़क पर अतिक्रमण, तय समय से अधिक कारोबार, खुले में आग का इस्तेमाल, यातायात जाम और पॉलिथीन बैग का प्रयोग।

अधिकारियों ने बाज़ार को करीब एक किलोमीटर दूर केला गोडाउन रोड पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन मार्केट एसोसिएशन ने इसे अस्वीकार कर दिया।

न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव सांब्रे और न्यायमूर्ति अनिश दयाल की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि केवल वेंडरों की संख्या या समय सीमा से अधिक संचालन के आधार पर बाज़ार को पूरी तरह बंद करना उचित नहीं है। इसके बजाय, प्रशासन को निर्देश दिया गया कि वे 300 वेंडरों की सीमा का कड़ाई से पालन कराएं और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करें।

अदालत ने स्पष्ट किया कि सोमवार का बाज़ार शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक चल सकता है, लेकिन वेंडरों की संख्या 300 से अधिक नहीं होनी चाहिए और हर वेंडर के पास वैध ‘सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग’ (CoV) होना अनिवार्य है। साथ ही, बिना अनुमति वाले विक्रेताओं, नियमों का उल्लंघन करने वालों या स्थायी/अस्थायी ढांचा खड़ा करने वालों के खिलाफ प्रशासन तत्काल कार्रवाई कर सकता है।


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