पश्चिम बंगाल के कोचबिहार में मूक-बधिर नाबालिका से दुष्कर्म का दोषी, 20 साल की सश्रम कारावास की सजा

कोचबिहार, पश्चिम बंगाल – एक दर्दनाक और शर्मनाक घटना में, कोचबिहार जिले की एक मूक और बधिर नाबालिका से दुष्कर्म के दोषी आरोपी अबुल हुसैन को अदालत ने 20 वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला मई 2022 का है, जब पीड़िता अपने घर लौट रही थी और रास्ते में स्थानीय निवासी अबुल हुसैन ने उसे जबरन रोककर यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया।
घटना के तुरंत बाद, पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पंडिबाड़ी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया और जांच के बाद सभी साक्ष्यों को इकट्ठा कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सब-इंस्पेक्टर पिंकी राय के नेतृत्व में की गई इस जांच में समय पर सबूत और गवाहों को प्रस्तुत कर कोर्ट में एक मजबूत केस बनाया गया।
हाल ही में कोचबिहार के अतिरिक्त जिला अदालत (द्वितीय) ने इस मामले में निर्णय सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा दी है। साथ ही अदालत ने पीड़िता को ₹50,000 की क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया है, ताकि उसका पुनर्वास और मानसिक सहायता सुनिश्चित की जा सके।
पश्चिम बंगाल पुलिस की इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की व्यापक सराहना हो रही है। यह फैसला न केवल न्याय की विजय है, बल्कि समाज में एक सशक्त संदेश भी देता है कि कानून मूक-बधिर पीड़ितों के लिए भी उतना ही संवेदनशील और प्रभावी है।